ITR : एक छोटी सी गलती से पड़ सकते हैं मुश्किल में, आईटीआर दाखिल करते समय ध्यान रखें ये खास बातें

 Income Tax: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स भरने का प्रोसेस शुरु हो चुका है। लोग अपना इनकम ITR टैक्स रिटर्न भरना शुरु कर चुके हैं। वहीं लोग अपनी सालाना इनकम के हिसाब से टैक्स देना भी शुरु कर चुके हैं। लेकिन इस बार इनकम टैक्स भरते सम कुछ जरुरी बातों को जरुर ध्यान में रखें।  नहीं तो आपका भारी नुकसान हो सकता है।

जानतकारी के लिए बता दें इस वित्त वर्ष के दौरान वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलावों की धोषणा की थी। इसके साथ में ही न्यू टैक्स रिजीम को लेकर नए ऐलान भी किए थे।  Income Tax इस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अब नए टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा।

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एक छोटी-सी गलती हो सकती मुश्किल का कारण

अगर ऐसे में कोई शख्स टैक्स रिटर्न भरने के जा रहा है तो उसे इस बात पर ज्यादा गौर करना होगा कि न्यू टैक्स रिजीम के आधार पर ITR फाइल करना है।  Income Tax या फिर पुराने टैक्स रिडीम के तहत ITR फिल करना है, नहीं तो एक छोटी सी गलती से टैक्सपेयर बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है।

पुराने टैक्स रिजीम में इंवेस्टमेंट का लाभ

आपको बता दें यदि कोई शख्स नए टैक्स रिजीम से ITR फाइल करता है तो वह पुराने टैक्स रिजीम में दोबार नहीं जा सकता है। वहीं यदि कोई पुराना टैक्स रिजीम से टैक्स भरता है तो उसके पास नए टैक्स रिजीम में जाने का विकल्प रहता है। वहीं पुराने टैक्स रिजीम में इनवेस्टमेंट का लाभ भी लिया जा सकता है, लेकिन नए टैक्स रिजीम में इसका लाभ नहीं मिलता है।

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फटाफट जानें कैसे करें टैक्स सेविंग

बता दें यदि आप ITR फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आखिर आपको किसी रिजीम के तहत टैक्स रिटर्न दाखिल करना है। इसके लिए ये ध्यान रखें कि आपकी आय कितनी है और किस प्रकार से टैक्स की सेविंग करनी है।

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