क्या बिल बनाते समय दुकानदार को अपना नंबर देना है जरुरी, जानिए इस पर क्या कहता है देश का कानून

नई दिल्ली आज कल सामान खरीदन के बाद बिल काउंटर पर आपका नंबर मांगा जाता है। और हम बिना किसी झिझक के उसे अपना नंबर दे देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है की यह नंबर देना कहा तक सही है। इस तरह से नंबर देना मुसीबत भी बन सकता है। आपके नंबर का कहीं भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई बिल बनाते समय आपसे आपका नंबर मांगे तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आप उसे कानूनन ऐसा करने से मना कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इससे जुड़ा कानून क्या है।

क्या है इससे जुड़ा देश का कानून?

कुछ दिनों पहले कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इससे जुड़ी एक एडवाइजरी जारी की थी। जिसके मुताबिक, कोई भी दुकानदार अगर किसी ग्राहक पर बिल बनाते समय फोन नंबर देने का दबाव बनाता है तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा। इसके साथ ही अगर आप सामान वापिस करे हो या एक्सचेंज करते हो तब भी दुकानदार आपसे आपका फोन नंबर नहीं मांग सकता। सीधे शब्दों में कहें तो दुकानदार आपसे किसी भी स्थिति में आपका पर्सनल फोन नंबर नहीं मांग सकता। अगर वह मांगता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसा करने पर उसके खिलाफ संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा।

नंबर देने के लिए दवाब बनाए तो कर सकते है शिकायत 

अगर कोई दुकानदार या शॉपिंग मॉल वाला आप पर नंबर देने को लेकर दबाव बनाए तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आप 1915 या फिर टोल फ्री नंबर 8800001915 डायल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसलिए आज से अगर आपसे कोई बिल बनाते वक्त आपका नंबर मांगे तो आप तुरंत इससे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आजकल नंबर के ही माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड की बाढ़ आ गई है और भोलेभाले ग्राहक अपना नंबर देकर हमेशा फंस जाते हैं।

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