Indian Railways: लेट हुई या छूट गई है ट्रेन अपनाए ये तरीका, रेलवे जल्द देगा रिफंड…

Indian Railway : भारतीय रेलवे (Indian Railway) देश के करोड़ों लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हर दिन करोड़ों यात्री ट्रेन से यात्रा करके अपने घर को जाते हैं. ऐसे में ट्रेन छूटना या लेट होना (Train Late) एक बेहद आम बात है. कई बार लोग सही समय पर घर से नहीं निकलते हैं, जिस कारण ट्रैफिक में फंसने से उनकी ट्रेन छूट जाती है. ऐसे में उनके समय के साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ट्रेन छूटने की स्थिति में आप अपने रिफंड (Railway Ticket Refund Claim) के लिए क्लेम कर सकते हैं.
Indian Railway: रेलवे के नियम (Railway Rules) के अनुसार अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट गई है या ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो ऐसी स्थिति में आप टिकट कैंसिल करके रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. मगर इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस रिफंड को प्राप्त करने के लिए आपको रेलवे की कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है. बिना इसके आपको रिफंड नहीं मिलेगा.
ये शर्ते मानना जरूरी-
Indian Railway : अगर आपकी ट्रेन छूट गई है या 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही है तो ऐसी स्थिति में यात्री टीडीआर फाइल करके रिफंड प्राप्त कर सकता है. रेलवे यात्रियों को टीडीआर फाइल करने की ऑनलाइन फैसिलिटी देता है. ध्यान रखें की टीडीआर फाइल करने के बाद रिफंड मिलने में 60 दिन तक का वक्त लग सकता है.
इस प्रकार से करें online टीडीआर फाइल
- टीडीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करें.
- आगे बुकिंग हिस्ट्री में क्लिक करें.
- जिस बुकिंग में टीडीआर फाइल करना है उसे सेलेक्ट करें और टीडीआर पर क्लिक करें.
- फिर टीडीआर चुनने के पीछे का कारण लिखें.
- इसके बाद कारण लिखकर इसे सब्मिट कर दें.
- टीडीआर फाइल करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज दिखेगा.
- सभी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करें और ओके पर क्लिक कर दें.
- टीडीआर फाइल होने के बाद स्क्रीन पर आपको पीएनआर नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, रेफरेंस नंबर और टीडीआर का स्टेटस दिखने लगेगा.
- जिस खाते से पैसे कटे होंगे उसी में आपको 60 दिन के भीतर रिफंड मिल जाएगा.