Income tax department : आयकर विभाग ने बरती सख्ती अब धार्मिक संस्थानों को देनी होगी जानकारी

income tax
income tax

Income tax department : आयकर विभाग ने कर से छूट प्राप्त करने वाले धर्मार्थ संस्थानों से जुड़े खुलासा नियमों में बदलाव किया है। बदलावों के तहत इन संस्थानों को यह जानकारी देनी होगी कि उनकी गतिविधियां केवल धर्मार्थ हैं, धार्मिक हैं या धार्मिक के साथ धर्मार्थ हैं।

एक अक्टूबर 2023 से लागू होंगे नए नियम

नए नियम एक अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, धर्मार्थ संस्थानों को ऐसे लोगों की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी, जिनसे एक दिन में दो लाख रुपये से ज्यादा की राशि दान में मिली है। इसमें दान देने वाले का नाम, पता और पैन नंबर (यदि उपलब्ध हो) की जानकारी देनी होगी।

Read more:Yeh Meri Family : ‘ये मेरी फैमिली’ के नए सीजन में OTT पर डेब्यू करेंगी Juhi Parmar

क्या बोले नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर विश्वास पंजियार

नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर विश्वास पंजियार का कहना है कि सरकार ने हाल ही में कर छूट का दावा करने वाले या आयकर अधिनियम के तहत 80जी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए धर्मार्थ संस्थानों के लिए लागू पंजीकरण नियमों को नया रूप दिया है।

आयकर नियमों में किए बदलाव

विश्वास पंजियार ने कहा कि सरकार ने अब आयकर नियमों (नियम 2सी, 11एए और 17ए) में बदलाव किए हैं। संशोधित नियम एक अक्टूबर 2023 से ही लागू होंगे। इसके अलावा संबंधित फॉर्म के अंत में दिए गए अंडरटेकिंग में भी थोड़े बदलाव किए गए हैं।

Read More:मिलेंगे 80000 रुपये Google Pay यूज करने वालों को, बस करें ये काम

इन संस्थानों को मिली है कर से छूट

आयकर कानून के तहत धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक ट्रस्टों और चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थानों की आय को कर से छूट मिली हुई है। हालांकि इस छूट के लिए इन संस्थानों को आयकर विभाग के पास पंजीकरण कराना होता है।

Related Articles

Back to top button