Electricity : बिजली चोरों पर इस राज्य के सरकार हुए मेहरबान , बस इतना जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से हो सकते है मुक्त

Electricity : सरकार आए दिन अपने नागरिकों के सुविधाओं के लिए नए- नए योजन लाते रहता है। इसी तरह उत्तरप्रदेश के योगी सरकार ने बिजली चोरी करने वाले या बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने उनके बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं। हालांकि इस छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब वह 30 नवंबर तक अपने क्षेत्रीय उपकेंद्र पर पंजीकरण कराकर 35 फीसदी रकम का भुगतान कर देंगे। प्रदेश भर में करीब छह लाख उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं।

Electricity : ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ किया। उन्होंने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिए पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा। उन्होंने इंजीनियरों व कर्मचारियों से कहा कि जिन लोगों के घर व दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना बाकी है, उन्हें योजना से अवगत कराते हुए छूट का फायदा पहुंचाएं।

Electricity : कार्यक्रम में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह, खंगारौत, निदेशक वाणिज्य योगेश कुमार, मुख्य अभियंता सिस गोमती रजत जुनेजा, अधीक्षण अभियंता आरपी केन, अधिशासी अभियंता डीकेडी द्विवेदी, एसडीओ सौरभ चौधरी एवं जेई अशोक कुमार के साथ छावनी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा, भाजपा छावनी मंडल अध्यक्ष डॉ. रंजीता शर्मा, पूर्व पार्षद संजय दयाल आदि मौजूद रहीं।
वापस हो जाएगा तहसील की रिकवरी नोटिस
Electricity : ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों पर बिजली चोरी का जुर्माना काफी समय से बकाया है, उनसे वसूली की जिम्मेदारी तहसील को सौंपी गई है। जिन बकायेदारों के पास तहसील से रिकवरी नोटिस आया हो वे परेशान न हों। बिजली चोरी के जुर्माने में छूट पाने के लिए जैसे ही वे पंजीकरण कराएंगे तहसील की रिकवरी और पुलिस विभाग से भी अगर कोई नोटिस जारी हुआ होगा तो वह वापस हो जाएगा। बिजली चोरी के मामले में आवेदक को पंजीकरण के समय जुर्माने की 10 फीसदी और बाद में 25 फीसदी रकम जमा करनी होगी।