Bombay High Court का बड़ा फैसला, पहली शादी के रहते दुसरी शादी कर संबंध बनाना रेप

Bombay High Court : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि पहली शादी के अस्तित्व में रहने के बावजूद दूसरी शादी कर संबंध बनाना बलात्कार है और आरोपी को उससे जुड़ी धाराओं में सजा हो सकती है।

Bombay High Court : पहली शादी के वैध रहते दूसरी शादी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह न केवल द्विविवाह की श्रेणी में आता है, बल्कि आरोपी व्यक्ति का आचरण भी बलात्कार के अपराध के दायरे में आता है।

Bombay High Court : सुनाई जस्टिस नितिन साम्ब्रे और राजेश पाटिल ने 24 अगस्त को उस व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिस पर पुणे पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 494 (द्विविवाह) के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर में कहा गया है कि फरवरी 2006 में पीड़ित महिला के पति की मौत हो जाने के बाद आरोपी व्यक्ति नैतिक समर्थन देने के लिए उसके करीब आया था, और बाद में गलतबयानी कर उससे शादी कर ली। ये दोनों शिक्षाविद हैं।
Bombay High Court : TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, FIR में कहा गया है कि आरोपी ने पीड़िता से कहा था कि उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती है। बाद में उसने पीड़िता को विश्वास दिलाया कि उसने पहली पत्नी को तलाक दे दिया है। इसके बाद जून 2014 में दोनों शिक्षाविदों ने शादी कर ली और 31 जनवरी 2016 तक एकसाथ रहे। फिर आरोपी ने पीड़िता को छोड़ दिया और अपनी पहली पत्नी के पास वापस चला गया।

Bombay High Court : पूछताछ करने पर पीड़िता को एहसास हुआ कि आरोपी शख्स ने गलत तरीके से खुद को तलाकशुदा बताया था और झूठे वादे के तहत उससे शादी की और झूठे वादे के तहत उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी पुरुष के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला को पता था कि 2010 में आरोपी की पत्नी के खिलाफ शुरू की गई तलाक की कार्यवाही तुरंत वापस ले ली गई थी।
Bombay High Court : इस पर जजों ने कहा कि एक तरफ, आरोपी दूसरी शादी की बात स्वीकार कर रहा है, जबकि उसकी पहली शादी चल रही थी और दूसरी तरफ, उसने दावा किया कि उनका रिश्ता सहमति से बना था। जज ने कहा, जब शिकायतकर्ता की पहली शादी चल रही थी, तब दूसरी महिला के साथ शादी करना और शारीरिक संबंध स्थापित करना धारा 376 (बलात्कार) की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ दायर FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। अब उसके खिलाफ बलात्कार का केस चल सकता है।
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Bombay High Court : Crime News : कोच विपुल कुमार मिश्रा उसके घर पर ट्रेनिंग देने आता था। विपुल धनबाद के चिरकुंडा का रहने वाला है। वह राज्य किक बॉक्सिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी है। एफआईआर में पीड़िता के पिता ने कहा है कि बीते साल सितंबर में दार्जिलिंग में उसकी बेटी इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप में गई थी। इसमें टीम के कोच के तौर पर विपुल भी गया था। दस दिनों के कैंप में उसने गेम से बाहर करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। यह भी धमकी दी कि अगर वह सेक्सुअल रिलेशन बनाने से इनकार करेगी तो उसकी फोटो और वीडियो वायरल कर देगा।
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CG Crime News: घटना के बाद मुख्य आरोपी बड़का यादव ने अपने साथी नानदाउ को घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए दबाव बनाया। नानदाऊ ने विरोध किया तो मुख्य आरोपी बड़का यादव ने धारदार हथियार से नानदाऊ पर वार कर उसकी भी हत्या कर दी। थाना से पुलिस टीम मौक़े पर पहुंची और मुख्य आरोप बड़का यादव सहित राममोहन बंजारे रमजान खान गौतम सारथी उर्फ गप्पी सभी निवासी इमलीभाटा अटल आवास को गिरफ्तार किया गया। घटना के दौरान मृतक के मोबाइल को आरोपी ने अपने पास रखा था। जिसकी खोजबीन के द्वारा आज सुबह नानदाउ का शव घटना स्थल से कुछ दूरी पर झाड़ियां में मिला। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।